जमीन की गलत मापी कर रास्ता घेरने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है अधिकारियों को कहा गया है कि जिन्होंने भी सड़क घेरा है उसपर 24 घंटे के अन्दर कार्रवाई करने करें। अगर अधिकारी ऐसा नहीं करते है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।सुशील जीत कर्म की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहीं। दरअसल, पटना के गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सड़क को बंद करने के मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश अधिकारियों को दिया। वही आगामी 7 दिसंबर को पटना सदर के अंचल अमीन और बियाडा के डीजीएम को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी।
पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गोलीबारी के बाद हॉस्टल को खाली करने का दिया गया निर्देश




















