पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की। इसमें उन्होंने कई अहम जानकारियां भी दी है। इस मामले में 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई है।
बता दें कि इसके सभी लेन 30 सितंबर तक चालू हो जाने की बात कही गई है। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज फ्लाईओवर के ऊपर भी दो लेन वाहनों के परिचालन के लिए चालू हो जाएगा। NHAI ने पटना हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करते हुए उन्हें इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। उनके साथ केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता केएन सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को भी निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था।
इसके पहले की सुनवाई में NHAI ने कोर्ट को बताया था कि नाथुपूरा और सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने का काम चल रहा है। मामले में कोर्ट ने जिन जिलों में बाधाएं आ रही थी, उन जिलों के जिलाधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ ही अन्य अधिकारियों को कहा था कि वह राष्ट्रीय राज्य मार्ग के निर्माण करने वाली एजेंसी के साथ मिलजुल कर बैठक करें। इससे उन समस्याओं पर बात कर उसे तुरंत दूर करें।