बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी की 5 साल पुराने मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पटना हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें तलब किया गया हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। दरअसल ये मामला जमुई जिले के पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा हुआ है। जिसमें लोन देने के मामले में नियमों की अनदेखी की गई थी। इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। कोर्ट की तरफ से कार्रवाई का आदेश भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट ने डीजीपी आर एस भट्टी को तलब किया है।
कोर्ट के आदेश के बाद नहीं हुई कार्रवाई
दरअसल, 5 साल पहले यानि 2018 में याचिकाकर्ता चंद्रिकासिंह नामक व्यक्ति ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उसने जमुई जिले के एक पंजाब नेशनल बैंक से लोन देने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस ममाले के सुनवाई जस्टिस पी बी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने 2020 में इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने तत्कालीन DGP को कोर्ट पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश के तीन साल बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है। इस को लेकर कोर्ट ने DGP आर एस भट्टी को तलब किया है।