प्रवर्तन निदेशालय (ED) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करना चाहती है। ईडी ने दिल्ली कोर्ट से विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। विधायक दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने मामले को 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। दरअसल, ईडी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल
ईडी ने मामले में ओखला विधायक के तीन कथित सहयोगियों समेत चार लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने 09 अप्रैल को ईडी द्वारा दायर आवेदन पर अमानतुल्ला खान को 20 अप्रैल को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया। एजेंसी ने आवेदन में दावा किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के ‘अवैध भर्ती’ से संबंधित धन शोधन मामले में आप विधायक कथित रूप से एजेंसी के समन को नजरअंदाज कर रहे।
अमानतुल्लाह ने समन को किया नजरंदाज
ईडी का आरोप है कि विधायक अमानतुल्लाह अग्रिम जमानत याचिका दायर कर और जांच में शामिल नहीं होकर मामले में एक गवाह से एक आरोपी की भूमिका में आए हैं। ईडी द्वारा पेश विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने आवेदन में यह भी कहा कि एजेंसी खान के विरुद्ध जांच खत्म नहीं कर सकी, क्योंकि वह उसके सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी के मुताबिक, खान ने 23 जनवरी, 31 जनवरी, 9 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च को पूछताछ को जारी समन का पालन नहीं किया था।
मामला क्या है?
ईडी ने अक्टूबर 2023 में खान और अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मियों की अवैध भर्ती के जरिए ‘अपराध की आय’ के रूप में नकदी अर्जित की थी। उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में रकम का इस्तेमाल किया।