बिहार के बरहड़िया से राजद विधायक बच्चा पांडेय को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यह राहत बच्चा पांडेय को नैनीताल हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दी है।जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। चेक बाउंस मामले में चम्पावत के सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने बच्चा पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके तहत उनकी 26 जुलाई को कोर्ट में पेशी होनी थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और अब कोर्ट की तरफ से भी उन्हें राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
दो चेक हुए थे बाउंस
मामले को लेकर बताया जा रहा है कि राजद विधायक मेसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। 2018 में विधायक को पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण का ठेका लिया था, वहीं विधायक से मूलाकोट निवासी धन सिंह ने दिवार और स्कबर बनाने का ठेका लिया था। काम पूरा होने के बाद विधायक ने उन्हें 10-10 लाख के दो चेक दिए। लेकिन दोनों ही चेक बाउंस कर गया। जिसके बाद धन सिंह ने 2019 में 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। जिसके बाद कोर्ट ने 21 जून को बच्चा पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।