राहुल गांधी की याचिका पर मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने केस में दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। निचली अदालत और हाईकोर्ट से राहत ना मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी ने जवाब दाखिल करते हुए बताया है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुप्रयोग हुआ है। माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी कहा गया, ये निंदनीय है।
2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिया था बयान
आपको बता दें कि साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी सबके सरनेम कॉमन हैं। सब चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है। जिसके बाद गुजरात के विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। सूरत न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। साथ ही उन्हें अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मिली सजा को बरकरार रखा था।