लोकसभा चुनावों को देखते हुए अंतरिम जमानत की राह देख रहे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके वकील को कहा कि इस मामले को सोमवार यानी की 13 मई को होने वाली जमानत याचिका के साथ उठाएं। बता दें कि सोरेन चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताया और इस याचिका पर अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला नहीं आने का मामला उठाया था। हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को सही बताया था।
दरअसल अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत याचिका पर जल्द फैसला देने की मांग की थी। ऐसे में इस मामले के निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाईकोर्ट अपनी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए ये अर्जी प्रभावहीन हो चुकी है। हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी करने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोरेन का कहना था कि हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा लिया था, लेकिन फैसला अभी तक नहीं सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।