पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता आलो रानी सरकार की याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उनका नाम पड़ोसी बांग्लादेश में मतदाता सूची में भी है। आलो रानी सरकार ने पश्चिम बंगाल में बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था, जो वह भाजपा के स्वप्न मजूमदार से 2,000 से अधिक मतों से हार गई थी।
दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं
आलो रानी सरकार भाजपा के स्वप्न मजूमदार से 2,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गई थी और उसने कलकत्ता एचसी में चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि आलो रानी खुद को भारतीय नागरिक घोषित नहीं कर सकती क्योंकि भारत के कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देते हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने चुनाव आयोग से टीएमसी नेता की नागरिकता की स्थिति के आधार पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है।