भाजपा नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और उनके बेटे राजीव समेत आधा दर्जन पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और रंगदारी के आरोप में वारंट जारी हुआ है। गैर जमानती वारंट पटना के एसडीजीएम कोर्ट से जारी हुआ है। इन सभी पर आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तुर्की को लेकर विवाद में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, रंगदारी, ब्लैकमेल करने जैसे आरोप हैं। मेडिकल कॉलेज की संस्थापक संस्था जागेश्वरी मेमोरियल इंस्टीच्युट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग पटना की अध्यक्ष डॉ. मनीषा कुमारी ने पटना जिला न्यायालय में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल तुर्की को असंवैधानिक तरीके एवं बलपूर्वक नियंत्रण करने, अनधिकृत पत्राचार कर भ्रम फैलाने, मनी लॉन्ड्रिंग एवं ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर मामला दायर किया था।
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सरेंडर नहीं करने पर वारंट जारी
इस मामले में सुरेश शर्मा, राजीव कुमार के अलावा मनीष कुमार, मनोज कुमार, लड्डू सिंह, आलोक श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया था। जागेश्वरी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग पटना के सदस्य नवल किशोर प्रसाद सिंह ने जानकारी दी कि कोर्ट ने सभी के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए धारा 406, 420,451, 452, 386,506/34 के तहत पिछले साल 15 नवंबर को उपस्थिति का आदेश किया था। इसके बाद सुरेश शर्मा एवं अन्य ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दी थी। लेकिन न्यायालय ने आरोप को गंभीर मानते हुए 22 फरवरी को याचिका खारिज कर एक महीने के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर 2 दिन पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया।
एक-एक पैसे का हिसाब हो चुका है
वहीं पूरे मामले पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि एक-एक पैसा का हिसाब हो चुका है अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है मनीषा कुमारी सोसाइटी एक्ट से लेकर विभिन्न मामले कोर्ट से हार चुकी है। सभी जगह से हारने के बाद परिवाद दायर कर बारगेनिंग की जा रही है। विपक्षी के षड्यंत्र का कानूनी ढंग से जवाब दिया जाएगा वारंट की जानकारी नहीं मिली है। 2 बैच में 300 स्टूडेंट का नामांकन और पढ़ाई चल रही।