सुप्रीम कोर्ट में आज यानि शुक्रवार को जातीय गणना को लेकर सुनवाई होगी। 14 अगस्त को सुनवाई टलने के बाद 18 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 18 अगस्त को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं।
पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगाने से किया था इंकार
बता दें कि एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। हालांकि पहले ही 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीतीश कुमार ने बचे कामों को जल्दी से पूरा करने के लिए सभी डीएम को आदेश दिया। जिसके बाद बच्चे हुए काम को जल्द पूरा कर लिया गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो काम लगभग खत्म हो चुका है। डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है। अब डेटा को ऑनलाइन फीड किया जा रहा है।
जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार का यह काम नियम संगत है। जो पूरी तरह से वैध है। राज्य सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को ‘वैध’ करार दिया था। बिहार सरकार ने भी इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बनाई है।