शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर सुनवाई हुई। सुनवाई में जातीय गणना पर किसी तरह के रोक लगाने से इंकार कर दिया गया है। इस मामले को लेकर बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आंकड़े भी अपलोड कर दी गई है। जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने जातिगत गणना का ब्योरा रिलीज करने पर रोक लगाने की मांग की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह वह बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगा सकती है।
इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टाल दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड थी। इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई।
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