गुजरात के लोगों को ठग बताने के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल मानहानि केस में सोमवार को अहमदबाद कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। मानहानि के इस मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई के बाद 8 मई की नई तारीख दी गई है। इसी दिन फैसला होगा कि तेजस्वी यादव को बुलाया जाएगा या नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ 26 अप्रैल को अहमदाबाद के व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने यह मामला दर्ज कराया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
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क्या कर सकती है कोर्ट?
मानहानि के मामले की शुरुआती सुनवाई के बाद मेट्रो कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है कि जो तथ्य पेश किए गए हैं वे सही है या फिर नहीं। अगर कोर्ट को मानहानि के केस में रखे गए तथ्य सही लगते हैं तो कोर्ट बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन भी जारी कर सकती है। पहले दौर में कोर्ट शिकायतकर्ता की तरफ से दिए गए सुबूतों की पड़ताल करेगी। अगर कोर्ट तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी करती है तो फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
क्या था पूरा बयान?
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विधानसभा परिसर में मेहुल चौकसी पर रेड क्रॉस नोटिस हटने के बाद अपनी बात रख रहे थे। तब तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आज देश के हालात देखे जाएं तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का यह बयान काफी वायरल हुआ था।