गुजरात में मानहानि केस का सामना कर रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरातियों को ठग कहने से जुड़े केस में मानहानि केस में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। मेट्रोपॉलिटिन कोर्ट ने मानहानि केस की शिकायत को ठीक मानते हुए तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को पेश होने को कहा है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जज डी जे परमार ने मानहानि केस की शिकायत को मान्य रखते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी किया है।
देश की एकता का दिया था हवाला
अहमदाबाद के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इसके बाद से लगातार मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मानहानि के आरोपों को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता की तरफ से कोर्ट में बयान की सीडी और 15 गवाह पेश किए गए थे। पिछली सुनवाई पर शिकायतकर्ता हरेश मेहता की ओर से तेजस्वी यादव को समन भेजने की मांग की गई थी। कोर्ट में हरेश मेहता के वकील प्रफुल्ल आर पटेल ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा था कि अभद्र भाषा के इस्तेमाल को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अभियुक्त कोई भी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को कहा था ठग
तेजस्वी यादव ने बीते दिनों नीरव मोदी को लेकर आई एक खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस दौरान उन्होंने गुजरातियों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि एलआईसी और भारतीय बैंकों का पैसा दे दो फिर वह भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। दोस्त, यार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इनका तोता पिंजरे से नहीं निकलता है। आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उनके ठग को माफ भी कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था।