[Team Insider] बहु चर्चित चारा घोटाला मामले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीम और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। जिसमें 139.35 करोड़ रूपये की अवैध निकासी की गयी थी। आरसी-47 ए/96 में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में फैसला सुनाया। अब सजा सुनाए जाने के साथ ही उन्हें जेल जाना होगा। वहीं इस मामले में लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। 21 फरवरी को सजा सुनाया जाएगा।
अभियुक्तों में दस महिलाएं भी शामिल हैं। डोरंडा कोषागार से हुई अवैध निकासी के मामले में शुरू में कुल 170 आरोपित थे, इनमें 55 आरोपितों की मौत हो चुकी है. फिलहाल ट्रायल में 99 लोग शामिल हैं। इनमें को 24 को बरी कर दिया गया है। साक्ष्य व गवाह के अभाव में इन्हें बरी करार दिया गया है। बरी लोगों में दीनानाथ सहाय, एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, साकेत शामिल हैं।
139.35 करोड़ रूपये की अवैध निकासी
चारा घोटाले मामले को राज्य की बड़े घोटालों में शामिल है। जिसमें 139.35 करोड़ रूपये की अवैध निकासी की गयी थी। मामला डोरंडा कोषागार का है। वहीं, चारा घोटाले के नाम पर अन्य चार जिलों में भी अवैध निकासी की गयी। इनमें से दो मामले चाईबासा कोषागार से संबंधित है। एक मामला दुमका कोषागार से संबंधित रहा। एक मामला देवघर कोषागार से जुड़ा है। चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार और देवघर कोषागार मामलों में लालू प्रसाद यादव को कुल 27 वर्षों की सजा कोर्ट ने दी है। वहीं, डोरंडा कोषागार मामले में सुनाई चल रही है। जानकारी हो कि चार मामलों की आधी सजा लालू प्रसाद यादव पूरी कर चुके है। आधी सजा पूरी करने पर सीबीआइ की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। तब लालू कोर्ट के बाहर आये।