बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को न्यायाधीश कोर्ट में नहीं बैठे थे। इस लिए याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।
याचिका की गलती को दूर करने का मिला था निर्देश
दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता की ओर से लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला दिया गया है और उस आधार पर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के तहत याचिका में आई गलती को दूर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही सीबीआई को भी जवाब देने को कहा गया था।