[Team insider] मोरहाबादी फुटपाथ दुकानदारों के हटाने को लेकर उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और रांची नगर निगम को कहा है कि दुकानदारों को हटाना समस्या का हल नहीं है। लॉ एंड आर्डर बहाल करना राज्य सरकार का काम है, इसके लिए किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी जा सकती। निगम ने कहा कि दुकानदारों के लिए वेंडर मार्केट बनाकर दे रहे हैं इस बात पर उच्च न्यायालय ने 3 मार्च तक पूरा प्लान लिख कर देने को कहा है।
कोर्ट ने धारा 144 लगाए जाने को गैरज़रूरी माना
विदित हो कि 15 फरवरी को हाई कोर्ट में फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी । स्टेट ऑफ झारखंड बनाम रोशन कुमार के इस बाद में फुटपाथ दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार, देवर्षि मण्डल और अमृत सिंह ने बहस किया। निगम द्वारा यह भी कहा गया कि धारा 144 सीमित अवधि के लिए लगाया गया है कोर्ट ने धारा 144 लगाए जाने को गैरज़रूरी माना है।
अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी
कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि दुकानदारों को बसाने का लिए क्या योजना है, इसे विस्तार से लिखित रूप में अगली सुनवाई में अदालत को समर्पित करें। याचिकाकर्ता रोशन कुमार ने बताया कि अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।