जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबित रखने का तीसरा विस्तार मिला है। वह अभी और 156 दिन तक निलंबित रहेंगी। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार की समीक्षा समिति ने पूजा सिंघल के न्यायिक हिरासत में रहने के कारण यह आदेश दिया है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन नियम अपील नियमावली 1969 के नियम के आलोक में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग निलंबित पदाधिकारियों के मामलों की समीक्षा के लिए गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा समिति ने इस संबंध में बैठक की थी और मामले पर विचार किया गया और पाया कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जो अभी न्यायिक हिरासत में कारागार में बंद है इसलिए पूजा सिंघल को निलंबित ही रखने के अनुशंसा का निर्णय लिया गया।
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बता दे पूर्व में 12 मई को धन शोधन निरोधक अधिनियम धारा 19 के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण आईएएस पूजा सिंघल को निलंबित किया गया था। इसके बाद इसके बाद 10 जून 2022 को आदेश निकालकर 30 दिन तक निलंबन अवधि का विस्तार दिया गया। इसके बाद फिर 120 दिनों का विस्तार दिया गया था जो 8 नवंबर को ही खत्म हुआ। पूरा मामला समिति के समक्ष विचाराधीन था इस बीच वे निलंबन में ही रही। अब उन्हें पुनः 180 दिनों तक निलंबित रखने का फैसला किया गया यानी आज की तिथि से वे और 156 दिन निलंबित रहेंगी। इसके बाद फिर समिति विचार करेगी। इस संबंध में आदेश जारी हुआ है।




















