मनी लांड्रिंग और मनरेगा योजना घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल आखिरकार 8 महीनों के बाद रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर निकली। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद पूजा सिंघल को सभी कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद जेल से रिहा किया गया। पूजा सिंघल को जेल से ले जाने के लिए उनके पति अभिषेक झा पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक माह की दी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक माह की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह शर्त लगाई है कि वह अपनी बेटी के इलाज के लिए उसके साथ रह सकती है। लेकिन वो रांची नहीं आएंगी जब तक की उनके मामले में कोर्ट में सुनवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ईडी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल को रिलीज करने का आदेश दिया।
इसे भी पढ़ें: Chatra: शैक्षणिक दृष्टिकोण से करें सोशल मीडिया का उपयोग, दुरुपयोग भविष्य पर पड़ेगा भारी: एसपी
मनरेगा योजना में घोटाला करने का है आरोप
बता दें कि खूंटी में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर मनरेगा योजना में घोटाले करने का आरोप है। इस मामले की जांच की जा रही है। ईडी की छापेमारी में पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से कुल 19 करोड़ बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की और बाद में उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी आरोपित है। ईडी ने सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया है अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई लंबित है। फिलहाल पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा जेल से बाहर हैं।