बेतिया में 16 साल की नाबालिग किशोरी का अपहरण कर चार दिनों तक रे’प करने के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने मामले के नामजद आरोपी राजकुमार यादव उर्फ मंटू यादव को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत की ओर से राजकुमार यादव पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी।
राजकुमार यादव चौतरवा थाना क्षेत्र हरपुर गांव के रहने वाला है। यह घटना साल 2019 की है। आरोप है कि पीड़ित बच्ची अपने घर में सो रही थी। अचानक उसके घर में किराए पर दवा दुकान चलाने वाला राजकुमार यादव अंदर घुस गया। इसके बाद उसने पीड़िता को नशे की दवा देकर उसका अपहरण कर लिया। उसे होश आया तो वो नरकटियागंज में थी। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ 4 दिनों तक रे’प किया।
अब इस मामले में चार साल बाद फैसला आया है। फैसले में आरोपी को सजा देने के साथ बिहार प्रतिकार योजना के तहत चार लाख रुपए मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।