बिहार के भागलपुर जिले में दीपावाली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी हैं। भागलपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गृह विभाग के दिशा निर्देश के आधार पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एसडीओ और एसडीपीओ को सख्ती बरतने का आदेश दिया है।
छठ पूजा की तैयारी तेज, पटना के घाटों पर वॉच टावर से होगी निगरानी
प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी हैं ताकि त्योहार खुशी से मनाया जा सके। उनके निर्माण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसले के मुताबिक, सिर्फ 125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले ‘हरित पटाखे’ ही बेचे और फोड़े जा सकेंगे वो भी लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा। छोटी गलियों, बाजारों या सार्वजनिक जगहों पर पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाना मना है और घरों में भंडारण पर भी रोक लगाई गई है।
जो भी बिना लाइसेंस के पटाखे बेचेगा या नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। कई दुकानों पे छापे मारे गए हैं।





















