दिल्ली में पटाखा बैन को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा की लोगों को सांस लेने दें और अपना पैसा मिठाईयों पर खर्च करें। बता दें इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें प्रदूषण नियंत्रक समिति(DPCC) द्वारा दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह बैन लगाए जाने को चुनौती दी गई थी। जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
डाक विभाग की नई पहल, घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकेंगे छठ पूजा की सामग्री
सांसद मनोज तिवारी ने भी SC में दायर की थी याचिका
ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में पटका बैन किए जाने के खिलाफ याचिका दायर कि गई हो। बता दें कि 10 अक्टूबर को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। उस वक्त भी कोर्ट ने पटाखा बैन के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया था। पटाखों पर के उपयोग , खरीद और ब्रिक्री पर रोक को चुनौती देते हुए मनोज तिवारी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पराली जलाने की वजह से हो रहा है।