एयर इंडिया (Air India) को फिर से बड़ा जुर्माना लगा है। कंपनी पर विमानन सेक्टर की नियामक डीजीसीए (DGCA) ने फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू की थकान रोकने के लिए नियमों के उल्लंघन पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। डीजीसीए (DGCA) ने आदेश में कहा है कि एयर इंडिया लिमिटेड (Air India Limited) की स्पॉट ऑडिट जनवरी 2024 में की गई थी। इसमें पाया गया था कि एयरलाइन फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू से संबंधित नियमों का पालन नहीं कर रही। फ्लाइट क्रू को लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद, लेओवर के दौरान पर्याप्त आराम नहीं दिया जा रहा है। ऑडिट में ऐसे केस मिले थे, जहां पायलटों ने ड्यूटी टाइम से अधिक काम किया था।
एक महीने पहले भी नियमों के उल्लंघन पर लगा था जुर्माना
डीजीसीए ने फरवरी में भी एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया था। तब 80 वर्षीय यात्री की मौत के मामले में कार्रवाई की गई थी। जनवरी में सेफ्टी नियमों के उल्लंघन करने पर 1.10 करोड़ का जुर्माना लगा था।
1 मार्च को जारी किया था शोकॉज नोटिस
डीजीसीए (DGCA) के मुताबिक एयर इंडिया को 1 मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। उनके द्वारा उचित जबाव नहीं देने पर जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए ने जनवरी में फ्लाइट क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम से संबंधित नियम बदले गए थे। इसमें वीकली रेस्ट को 48 घंटे, नाइट आवर्स में वृद्धि और नाइट लैंडिंग को 6 से कम कर 2 कर दिया गया था। नियमों में बदलाव से पहले एयरलाइन ऑपरेटर्स, पायलट एसोसिएशन समेत विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श किया गया था।
क्या हैं नए नियम?
डीजीसीए (DGCA) के नए नियमों के तहत वीकली रेस्ट पीरियड को 36 घंटे से अधिक किया है। यह 48 घंटे का हो गया है। ताकि फ्लाइट क्रू को पर्याप्त आराम मिल सके। रात की परिभाषा बदली थी। अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक को नाइट ड्यूटी में लाया है। पहले यह सुबह 5 बजे तक था।