इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। SBI द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 30 जून तक का समय मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और समय देने से इंकार करते हुए 12 मार्च तक मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश जारी किया है वहीं 15 मार्च तक वेबसाइट पर जानकारी पब्लिक करने का भी आदेश जारी किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI ने 30 जून तक का समय मांगा था जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?
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सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों ने सुनाया फैसला
करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। कोर्ट ने आगे कहा कि SBI अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन SBI को नोटिस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी।