बिहार में पंचायत उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरु कर दी गई है। 25 मई को मतदान होने है। जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने विभिन्न विभागों को लेटर लिखा है। जिसमें कहा गया है कि 2023 पंचायत उपनिर्वाचन में मतदान के दौरान मतदाता वोटर कार्ड के अलावा अन्य 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखा कर मतदान कर सकता है।
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आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज से कर सकेंगे मतदान
दरअसल, पंचायत उपचुनाव को लेकर इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने विभिन्न विभागों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि, पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के दौरान मतदान के लिए किन्हीं के पास वोटर आईडी नहीं है। वो 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखा कर मतदान कर सकते हैं। वो वोटर कार्ड के विकल्प के तौर पर आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, मनरेगा के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जानेवाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं।
मूल कॉपी ही की जाएगी स्वीकार
इसके आलावा सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज व मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी व विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचानपत्र इत्यादी का उपयोग कर सकते है। इन दस्तावेजों की मान्यता तभी दी जायेगी, जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किये जाएंगे इनकी फोटो कॉपी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कि जायेगी।