अगर आपका बैंक में लॉकर है या आप अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए नए साल में लॉकर लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर बनाए गए नियमों में से कई में बदलाव होने जा रहे हैं। आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अगर ग्राहक को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकेगा।
बैंक SMS के जरिए नए नियमों की दे रहे जानकारी
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत देश के अन्य बैंक अपने कस्टमर्स को इन बदलावों की जानकारी दे रहे हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए नए नियमों की जानकारी साझा कर रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि एक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा। ऐसे में बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए एग्रीमेंट पर साइन किया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मैसेज में लिखा है कि ‘RBI गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है।
क्या है यह लॉकर एग्रीमेंट
पीएनबी लॉकर एग्रीमेंट पॉलिसी के अनुसार, “किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय बैंक उस ग्राहक के साथ एक समझौते में प्रवेश करेगा। जिसे लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है, वो भी विधिवत मुहर लगे कागज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर-किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए प्रस्तुत की जाएगी। मूल करार उस बैंक की शाखा के साथ बना रहेगा जहां लॉकर स्थित है।”
मिलेगा एसएमएस और ईमेल अलर्ट
दिन की समाप्ति से पहले बैंकों को ग्राहक के पंजीकृत ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर पुष्टि के रूप में एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजना जरूरी होगा। जिसमें उन्हें अनधिकृत लॉकर एक्सेस की स्थिति में दिनांक, समय और संभावित उपाय के बारे में सूचित किया जाएगा।
बैंक की लापरवाही से होगा नुकसान तो वह करेगा भुगतान
आरबीआई की अधिसूचना कहती है, “यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंक की है कि आग, चोरी/डकैती, इमारत का गिरना बैंक के परिसर में उसकी अपनी कमियों, लापरवाही और किसी चूक/कमीशन के कारण नहीं होता है। चूंकि बैंक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि वे लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए अपने ग्राहकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं। ऐसे मामलों में जहां लॉकर की सामग्री का नुकसान ऊपर उल्लिखित घटनाओं के कारण होता है या इसके कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, बैंक की देयता सुरक्षित जमा लॉकर के प्रचलित वार्षिक किराए के सौ गुना के बराबर राशि के लिए होगी।”
ग्राहक की लापरवाही के कारण बैंक नहीं करेगा क्षतिपूर्ति
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक प्राकृतिक आपदाओं या भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने या आंधी-तूफान जैसी ईश्वरीय गतिविधियों या ग्राहक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण किसी भी तरह के नुकसान या लॉकर सामग्री के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी ओर, बैंकों को ऐसी आपदाओं से अपनी सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने लॉकर सिस्टम के साथ उचित सावधानी बरतनी चाहिए।