भोजपुरी सिनेमा का बड़ा चेहरा खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। छपरा कोर्ट के जज ने भोजपुरी सिंगर और एक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। 18 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश हुआ है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के एनआई एक्ट विचारण संख्या 2676/23 में ये आदेश दिया। इसमें बतौर अभियुक्त खेसारी लाल यादव का नाम शामिल है। खेसारी पिछले कई तारीखों पर कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके चलते कोर्ट ने ये फैसला लिया है।
चेक बाउंस करने पर फंसे भोजपुरी अभिनेता
रसूलपुर थाना के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अपनी खरीदगी जमीन को बेचने के लिए उन्होंने शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में डील की थी। इसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी। नगद रुपये के एवज में खेसारी लाल यादव ने 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था। जो उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया। ये चेक 24 जून को वापस आ गया। फिर से उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक ने 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी। इसीको लेकर इन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई।