बिहार सरकार ने पुराने और खटारा वाहनों को कबाड़ी करने पर लंबित देनदारियों पर एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है। सरकारी, निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग छूट का प्रावधान है। 15 साल से पुराने वाहन को कबाड़ करने पर मोटरवाहन कर हरित कर निबंधन फिटनेस आदि की फीस और अर्थदंड में पूरी छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक लिया जा सकता है।
परिहवन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से पुराने वाहन के स्क्रैप किए जाने पर लंबित देनदारी पर एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। पुराने सरकारी वाहनों पर मोटरवाहन कर, हरित कर के साथ निबंधन, फिटनेस आदि की फीस और अर्थदंड दोनों में फिर छूट दी जाएगी। वहीं, निजी वाहनों पर टैक्स में 90 प्रतिशत, जबकि अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया गया है।
इसके अलावा, परिवहन वाले व्यावसायिक वाहनों को भी कर में 90 प्रतिशत और अर्थदंड और अतिरिक्त फीस में 100 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया गया है। इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2026 तक लिया जा सकता है।