पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पूर्व सांसद विजय कृष्ण को ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र हत्याकांड मामले में बरी कर दिया। हालांकि इससे पहले साल 2013 में उन्हें पटना सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जिसमें में पूर्व सांसद विजय कृष्ण समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। बता दें कि विजय कृष्ण के साथ उनके बेटे चाणक्य, बाडीगार्ड उमेश सिंह और नौकर गगन को सजा मिली थी।
साल 2009 का है मामला
बता दें कि 23 मई 2009 में ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह की हत्या हुई थी। वहीं इस हत्याकांड में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, उनके बेटे चाणक्य के साथ ही दो अन्य लोगों को दोषी पाया गया था। जिसके बाद इस मामले पर पटना सिविल कोर्ट ने साल 2013 में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट से हुए बरी
वहीं पटना सिविल कोर्ट के इस फैसले के बाद विजय कृष्ण ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद कई दिनों तक इस मामले पर सुनवाई चली। वहीं गवाहों के आभाव के कारण और पक्ष और विपक्ष की दलीले सुनने के बाद आज पटना सिविल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद विजय कृष्ण को बरी कर दिया।