कल पटना हाईकोर्ट ने सहारा के सुब्रत राय को कड़ी फटकार लगाई थी। जहां कल गुरुवार को सहारा निवेशकों के मामले पर एक बड़ा फैसला करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट में सुब्रत राय सहारा को हाजिर होना ही होगा। सुब्रत राय सहारा की अंतिम याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि अब मामले की सुनवाई आमने-सामने ही होगी। जस्टिस संदीप कुमार के एकलपीठ ने सुब्रत राय सहारा को कहा कि आप कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कौन हैं सुब्रत राय सहारा उन्हें अगले दिन यानी शनिवार को कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। वह कोर्ट से बड़े नही हो सकते।
डीजीपी को भेजा गिरफ्तारी वारंट
वहीं आज सुब्रत राय सहारा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिसके लिए पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जहां तीन राज्यों की डीजीपी को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा। बिहार के साथ-साथ यूपी और दिल्ली के डीजीपी को भेजा जाएगा गिरफ्तारी वारंट। इस मामले को लेकर अब 17 मई को फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार कर पेश किया जाए।
अगली सुनवाई 19 को होगी
वहीं कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुब्रत राय सहारा को मामले में बिना काम घसीटा जा रहा है। जस्टिस खानविलकर ने जानना चाहा कि क्या सहाराश्री अग्रिम जमानत के लिए गए थे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले में किसी प्रकार से नही जुड़े हुए थे। इतना सुनते ही उच्चतम न्यायालय द्वारा सुब्रत राय की गिरफ्तारी व सशरीर उपस्थिति पर अंतरिम रोक का आदेश पारित कर दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 19 को होगी।
निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये जमा किए
गौरतलब है कि कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था। अलग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे। जब समय पूरा हुआ तो उपभोक्ताओं को उनके पैसे नहीं मिले। इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। लेकिन ये पैसे अब तक सहारा के पास ही फंसे हुए हैं।
कोर्ट के आमने सामने होगी सुनवाई
इसके पहले हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि अब कल सुब्रत राय सहारा से आमने सामने ही सुनवाई होगी। सुब्रत राय ने इससे पहले हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन देकर फिजिकल उपस्थिति से राहत देने की मांग की थी। जहां कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट में आना होगा वरना उनके विरुद्ध आदेश पारित होगा। बता दें कि सुब्रत राय सहारा ने अपने तबियत खराब और उम्र का हवाला दिया था। जहां पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आपके वकील इतने उम्र दराज होकर कोर्ट में आ सकते हैं तो आप क्यों नही आ सकते। बहरहाल कोर्ट की अगली सुनवाई आज रखी गई थी।
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