लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को शेखपुरा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर 12 सालों से मामला चल रहा था। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला था, जो 2010 में दायर हुआ था। अब शेखपुरा की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है।
बिना अनुमति सभा का आरोप
सूरजभान सिंह पर 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान बरबीघा में प्रशासन की अनुमति के बिना सभा करने का आरोप लगा था। तत्कालीन स्थानीय अंचलाधिकारी की रिपोर्ट पर सूरजभान सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को उनकी पेशी इसी मामले में हुई।
साक्ष्य के अभाव में बरी
ACJM राजेश कुमार की कोर्ट में सूरजभान सिंह की पेशी हुई। इस मामले में साक्ष्य के अभाव में सूरजभान सिंह को बरी कर दिया गया।