भागलपुर में चर्चित राजपुर नरसंहार में 4 आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया है भागलपुर के सबौर थाना अंतर्गत राजपुर गांव में रेलवे की जमीन पर कब्जे के विवाद में एक ही परिवार के चार सदस्यों की छुरे से गोद-गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। आगामी 15 फरवरी को अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 विवेक कुमार ने गुरुवार को चार आरोपितों मुहम्मद सनफराज, मुहम्मद शमशाद, मुहम्मद चनसो और मुहम्मद बिन्हा को दोषी करार दिया जबकि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित मुहम्मद अमजद को रिहा कर दिया है।
बताते चलें कि 2 जून 2020 की रात को राजपुर गांव में रेलवे की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहे इस विवाद में सनफराज, शमशाद, चनसो और बिन्हा बगैरह (सभी पेशे से कसाई) ने एक ही परिवार के मुहम्मद इश्तेयाक, कलीम, जब्बार और बेबी को चाकुओं से गोद डाला जिससे दो घायलों ने मौके पर दम तोड़ डाला था, जबकि दो अन्य की मौत जवाहर लाल नेहरू अस्पताल और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई थी। इस घटना के बाद मुहम्मद शहबाज के बयान पर सबौर थाने में केस दर्ज हुआ था ।