बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) कपिल कुमार के खिलाफ 13 लाख 99 हजार रुपये के धान घोटाले में कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। औरंगाबाद के कुटुम्बा प्रखंड के अम्बा छक्कनबाग क्रय केंद्र के प्रभारी रहते हुए उन्होंने निर्धारित मात्रा से कम धान मिलरों को उपलब्ध कराया था।
जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद बीएओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके वेतन से प्रतिमाह 30 हजार रुपये की कटौती करने के साथ ही भविष्य में प्रमोशन और एक वेतनवृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, उनके खिलाफ निंदन की भी कार्रवाई की गई है।
2014 में औरंगाबाद के डीएम ने बीएओ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मिलरों को 101754.76 क्विंटल धान उपलब्ध कराना था, लेकिन बीएओ ने मात्र 1686 क्विंटल धान ही उपलब्ध कराया। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद बीएओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें जेल भेजा गया। बाद में, हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।
इस मामले में 2023 में हुई जांच में बीएओ के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए और उनके जवाब को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है