गया के शेरघाटी अंचल के संविदा अमीन सह राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार को डीएम ने एक जमीन के कागजात में छेड़छाड़ के मामले में संविदा समाप्त करते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि उक्त अमीन ने अंचल शेरघाटी के मौजा-बनौल, थाना नंबर 730 के जमाबंदी संख्या 69/1 में जमाबंदी रैयत मुन्नीलाल शर्मा, पिता दाहु मिस्त्री के खाता संख्या 49, खेसरा संख्या 13 व 14 के कागजात में छेड़छाड़ का मामला सामने आया. इसकी जांच अपर समाहर्ता राजस्व व सीओ शेरघाटी के माध्यम से विस्तार से करायी गयी. जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि जमाबंदी कागजात में उक्त शेरघाटी के अमीन अजीत कुमार की ओर से छेड़छाड़ की गयी है. संचिका में उपलब्ध कागजात से स्पष्ट हुआ है कि अजित कुमार ने दाखिल खारिज वाद संख्या- 440/2022-23 को स्वीकृत करने के लिए खेसरावार रकबा में परिवर्तन करके जमाबंदी संख्या- 69/1 में छेड़छाड़ की गयी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में संविदा अमीन-सह-राजस्व कर्मचारी, अंचल शेरघाटी अजित कुमार का संविदा समाप्त करते हुए नौकरी से बर्खास्त किया है. इसके अलावा प्राथमिक की दर्ज करायी गयी है