लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर के एक कोर्ट ने बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को बड़ी राहत दी है जेल में एक कैदी के साथ मारपीट करने के आरोप में आनंद मोहन को मुजफ्फरपुर के कोर्ट ने बड़ी कर दिया है। पूर्व सांसद के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने इस मामले की जानकारी दी है।
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1996 में 10 अप्रैल को मिठनपुरा थाना में समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना के मर्चा निवासी अशोक कमार मिश्रा ने आनंद मोहन के खिलाफ मामला दर्ज कराया था इसमें आनंद मोहन के अलावा रामू ठाकुर, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, बबलू श्रीवास्तव और एक अज्ञात कैदी को आरोपित किया गया ता युवक ने पुलिस को बताया था केंद्रीय कारा में आजीवन सजायफ्ता कैदी है और 1989 में 3 अक्टूबर से वह जेल में बंद है सभी आरोपी रंगदारी करते है इसका वह विरोद करते थे जिसके कारण इनके साथ मारपीट की गई।