बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक (Anti Paper Leak Bill) पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक के साथ-साथ बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 और बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 भी पास हो गया। फिलहाल इस विधेयक पर चर्चा हो रही है। सदन में बिहार सरकार ने एंटी पेपरलीक बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून बनेंगे।
नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है। केंद्र सरकार ने उन गड़बड़ी को रोकने के लिए नियम बनाया। पूरे देश में लागू हो गया है। दरअसल, बिहार सरकार पेपर लीक को घोषित करने जा रही है। पेपरलीक करने वालों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगेंगी। तीन से लेकर 10 साल तक की सजा होगी और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगेगा। यह कानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा। इस बिल के मुताबिक, अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा।
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दरअसल, बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच पेपर लीक रोकने वाला कानून पास हो गया। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वाक आउट कर लिया। इसके बावजूद, सरकार ने बहुमत के आधार पर “बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पास कर दिया। यह कानून पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया है। इस विधेयक को प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने सदन में पेश किया।
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पेपर लीक कानून में क्या है
नया कानून परीक्षा में नकल रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून में नकल करने वालों और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अगर कोई स्टूडेंट नकल करते पकड़ा गया तो उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। साथ ही, उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।