इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासी गलियारे से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत सात लोगों को एक साल की सजा सुनाई गई है। अजीत शर्मा समेत इन सातों लोगों पर 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव में में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप है। इस को लेकर बीते दिन बुधवार को MP-MLA कोर्ट ने फैसला दिया। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने इन सभी को दोषी मनाते हुए सजा का ऐलान किया। हालांकि सभी को प्रोविजनल बेल को दे दिया गया है।
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ये है पूरा मामला
दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भागलपुर के भीखनपुर में एक मतदान केंद्र बनाया गया था। जहां 3 नवंबर 2020 को यहाँ इस मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही थी। इसी दौरान विधायक अजीत शर्मा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र को घेर लिया था। इसे लेकर उस समय दंडाधिकारी बाल्मीकि कुमार ने अजीत शर्मा समेत कई ओर लोगों पर मामला दर्ज कराया था। इसी को लेकर अब फैसला सामने आया है।
इन लोगों को सुनाई गई सजा
MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत जिन सात लोगों को सजा सुनाया है उसमें मो.रियाजउल्ला अंसारी, मो.शफकतउल्ला, मो. नियाजउल्ला उर्फ आजाद, मो. मंजरउद्दीन उर्फ चुन्ना, मो. नियाजउद्दीन और मो. इरफान खान उर्फ सिंटू का नाम शामिल है। इन सभी को धारा 341 के तहत 15 दिन और धारा 353 के तहत एक-एक साल सजा के साथ एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने सभी को प्रोविजनल बेल दे दी है।