बिहार में अब बालू और पत्थर के अवैध खनन (Illegal Mining) को रोकने के लिए बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है। बिहार सरकार के खान भू तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। 31 अगस्त तक विभाग इस कार्य को पूरा करेगा। कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार सरकार ने माफिया पर जबरदस्त चोट करने का फैसला किया है, जिसमें बालू पत्थर के अवैध खनन को रोकने का नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अवैध खनन को रोकने के लिए लोगों की भागीदारी को सम्मिलित किया गया है।
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मिलेगा इनाम
खान मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है। खनन विभाग के अवैध ओवरलोड गाड़ियों की सूचना देने वाले आम लोगों को इनाम दिया जाएगा। खनन विभाग से जुड़े हुए गाड़ियों में अवैध गाड़ियों की सूचना देने पर अलग-अलग राशि इनाम में दिया जाएगा। अवैध ट्रैक्टर ओवरलोड गाड़ी की सूचना देने पर 5000 और ट्रक ओवरलोडेड गाड़ियों की सूचना देने पर 10000 का इनाम दिया जाएगा।
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ऑनलाइन होगी बालू की बिक्री
नीतीश कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि खान विभाग अब ऑनलाइन पोर्टल से बालू बिक्री की योजना पर कार्य कर रहा है। कैबिनेट में इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। साथ ही खान विभाग अवैध तरीके से जब्त वाहनों और बालू की नीलामी भी करेगा। इस फैसले में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग भी अवैध खनन से लेकर अवैध बालू बिक्री की जानकारी देंगे उन्हें समाजिक योद्धा के नाम से जाना जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले लोगों का नाम भी गुप्त रखा जाएगा।
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खनन विभाग के मंत्री ने लोगों को जानकारी देते हुए वो नंबर भी जारी किया है, जिस नंबर पर लोग गुप्त तरीके से जानकारी दे सकते हैं। आम लोग खान एवं भूतत्व विभाग के ACS के नंबर 9473 191437, 99395 96554 नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा खान भूतत्व विभाग के मंत्री ने एक नया आदेश की भी दी जानकारी देते हुए बताया कि मिट्टी के मामले में भी आदेश विभाग के तरफ से जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जिसका नियमावली बनाने का आदेश भी जारी किया गया है। मिट्टी मामले में अपनी जमीन से अगर कोई मिट्टी किसी कार्य को लेकर जाएंगे तो कोई नहीं पकड़ेगा थाना को भी यह निर्देश दिया गया है।