राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद अब वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ते में संशोधन किया है। आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है कि पुनरीक्षित वेतनसंरचना में महंगाई भत्ता की दर 50 प्रतिशत होने की स्थिति में वाई श्रेणी के शहर, जेड श्रेणी के शहर, अवर्गीकृत शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मकान किराया भत्ता की दर मूल वेतन में बदलाव किया गया है। सबसे अधिक 30 प्रतिशत दर उन राज्य कर्मियों के हैं जो बिहार भवन नई दिल्ली में पदस्थापित हैं। जबकि राज्य में पदस्थापित कर्मियों को 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच मकान किराया भत्ता देय होगा।
मकान किराया भत्ता का नया दर
- मूल वेतन का 20 प्रतिशत : पटना (UA)
- मूल वेतन का 10 प्रतिशत : अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय (UA), बेतिया, भागलपुर (UA), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (UA), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (UA), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी (UA), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया (UA), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (UA), सीवान, सुपौल।
- मूल वेतन का 7.5 प्रतिशत : अवर्गीकृत शहर
- मूल वेतन का 5 प्रतिशत : ग्रामीण क्षेत्र
आपको बता दें कि मकान किराया भत्ता का संशोधित दर 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा।