बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए बेहद खास निर्णय लिया है। बता दें कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने शहर के आठ किलोमीटर के दायरे के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता देने का निर्णय लिया है।
आठ किलोमीटर के दायरे में होगा घर तो मिलेगा शहरी आवास भत्ता
इस बात की जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार के सभी जिला के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बात का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर इलाकों के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के टीचर और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर यह आदेश दिया है कि, शहर इलाकों के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के टीचर और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाए।