पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने 24 घंटे के अंदर गांधी मैदान के पास से सड़क अवरुद्ध कर रहे जब्त गाड़ियों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए यह आदेश जारी किया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि डीजीपी द्वारा गलत हलफनामा दायर किया गया है। वहीं कोर्ट ने पूछा कि क्यों न डीजीपी के खिलाफ अवमानना का केस शुरू किया जाए।
वाहनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
बता दें कि अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई किया है। जिसमें हाई कोर्ट ने पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने आज मंगलवार को गांधी मैदान थाना में जब्त किये गये वाहनों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने डीजीपी को 24 घंटे में गांधी मैदान थाना से सभी गाड़ियों को हटाने का आदेश दिया है।
पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं
कोर्ट ने सभी जब्त वाहनों के बारे में पूरा ब्यौरा मांगते हुए ये भी बताने को कहा कि अब तक इन वाहन जब्ती मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण यह आदेश भी दिया कि पटना के गांधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा। कोर्ट को अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज गांधी मैदान थाना से जब्त किए गए वाहनों को भले हटा दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर स्थिति जस की तस हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा इसके निरंतर मॉनिटरिंग की जरूरत हैं।