पटना शहर में नगर निगम से वेंडिंग सर्टिफिकेट प्राप्त फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor) अब अपनी दुकान के आगे प्रमाण पत्र की प्रति लगाकर रोजगार करेंगे। बगैर लाइसेंस के कोई भी दुकानदार फुटपाथ किनारे अपनी दुकान नहीं लगा सकते हैं। फुटपाथ पर सब्जी, फल, कपड़ा, मछली या अन्य सामान का ठेला लगाने वालों दुकानदारों को उसपर अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना होगा। इसके साथ ही मई के पहले सप्ताह में टाउन वेंडर की बैठक आयोजित होगी।
बता दें कि नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर से वार्ता के बाद फुटपाथी दुकानदार संघ के नेताओं ने आंदोलन वापस लिया। छह मई तक बेली रोड में सुबह पांच बजे से नौ बजे व शाम सात बजे से रात 10 बजे तक दुकान लगाने की अनुमति दी गयी है। इसके बाद बेली रोड के वेंडरों को ब्रांच रोड में दुकानें लगाने के लिए जगह मिलेगी। पहले सर्टिफिकेट प्राप्त वेंडरों को सूची बना कर व्यवस्थित किया जायेगा। सचिवालय के पास कारोबार करनेवाले वेंडरों को नयी जगह पर व्यवस्थित किया जायेगा. वेंडरों पर की गयी एफआइआर वापस लिया जायेगा।
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बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने दिये निर्देश
1.नेहरू पथ (बेली रोड) पूर्ण रूप से नो वेडिंग जोन रहेगा. इस पर किसी तरह की दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस पर छह मई तक सुबह पांच बजे से नौ बजे तक और शाम सात से 10 बजे तक ही दुकानें लगेंगी।
2.आम लोगाें की सुविधा और ट्रैफिक को देखते हुए अन्य सड़कों पर ब्लैक स्पॉट पर दुकानें नहीं लगानी है और निर्धारित जगहों पर ही वेंडर को अपने दुकान लगानी होगी।
3.बिना लाइसेंस वाले वेंडरों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी।
4.मई के प्रथम सप्ताह में टाउन वेंडर कमेटी की बैठक होगी।
5.नये वेंडिंग जोन में वेंडरो को व्यवस्थित किया जायेगा।