बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के कर्तव्य प्रदर्शन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत कर्तव्य स्थल पर पुलिसकर्मियों द्वारा स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनावश्यक उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अक्सर अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पाए गए हैं, जिससे उनका ध्यान कर्तव्यों से भटकता है। इस कारण उनकी कार्यक्षमता और दक्षता में गिरावट आती है।
अनुसंधान कार्य और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे ERSS (इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम) में लगे पुलिसकर्मियों को ही ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। अन्य पुलिसकर्मियों जैसे सिपाही और हवलदार को कार्यस्थल पर केवल की-पैड फोन का उपयोग करने की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार के ईयरफोन, ईयरपॉड, हेडफोन या अन्य ऑडियो उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।