बिहार में आरक्षण बिल को राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में एससी-एसटी ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है। सामान्य प्रशासन विभाग शुक्रवार देर शाम तक इसको लेकर गजट प्रकाशन करेगा। गजट प्रकाशित होते ही नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी।
बता दें कि शीतकालीन सत्र में बिहार सरकार ने विधानमंडल में नए आरक्षण बिल को पास किया है। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रावधान है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली से आते ही राज्यपाल आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर मुहर लगा दी है।
आरक्षण बिल संशोधन
बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगने के बाद राज्य में आरक्षण की तस्वीर कुछ इस तरह होगी। ओबीसी को 18 फीसदी, EBC को 25 फीसदी, SC को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जोड़ कर बिहार में 75 फ़ीसदी आरक्षण का दायरा किया गया है।