[Team Insider]: सूबे में शराब से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट बनाई गई है। सूबे में कुल 74 विशेष कोर्ट बनाई गई है। सभी जिलों में दो कोर्ट बनी है। बड़े जिलों में तीन-चार कोर्ट बनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर शराब पीने वाले को तीन महीने की जेल होगी।
22 दिनों में छापेमारी में 2.70 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त
मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि दो वर्षों से मद्य निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है। कोर्ट में शराब से जुड़े मामलों का दबाव कम करने के लिए कानून में शराब का कारोबार करने वाले और पीने वालों के लिए अलग-अलग कोर्ट बनाने का प्रावधान किया जा सकता है। पीने वालों से जुड़े मामलों को सुनने का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दिया जा सकता है। उत्पाद आयुक्त ने बताया कि 22 दिनों में 50 हजार से अधिक छापेमारी में 2.70 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त हुई है। 900 से अधिक वाहन जब्त किए गए।
2018 में शराब पीने को बनाया गया जमानती
उत्पाद आयुक्त के मुताबिक मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) कानून 2018 के तहत शराब पीते पकड़ाने को जमानती बनाया गया है। शराब पीते पकड़े जाने पर थाने में ही जमानत का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजने का प्रावधान है।