बिहार सरकार ने शिक्षक के स्थानांतरण नीति (Teacher Transfer Policy) में संशोधन कर दिया है। शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि जो शिक्षक चाहते हैं उनका स्थानांतरण हो वो आवेदन दे सकते हैं। यानी अब बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, लेकिन जबरन नहीं। अब केवल उन्हीं का ट्रांसफर होगा जो दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से विभागीय आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि किसी विशेष समस्या के कारण कुछ शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं।
दरअसल, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार सरकार ने बिहार शिक्षक तबादला नीति को लेकर बड़ा निर्णय लिया था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि तबादला नीति से कुछ शिक्षक संघ नाखुश हैं। इस वजह से सरकार ने इसे फिलहाल टालने का फैसला लिया है। हालांकि अब कुछ शिक्षकों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अपने निर्णय को बदलते हुए उन शिक्षकों को राहत दी है, जो ट्रांसफर चाहते हैं।
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विभागीय निर्देश में कहा गया है कि इसके पहले 7 नवंबर से स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर जो आवेदन लिए गए उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थानांतरण और पदस्थापना नीति को सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है। अब जो शिक्षक विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण चाहते हैं वह पोर्टल पर नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर के बीच अभ्यावेदन करें।