बिहार में स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। इसके लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है। इसी प्रक्रिया से राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरण औऱ पदस्थापन के लिए ई शिक्षाकोष e-shikshakosh पोर्टल पर आवेदन देना होगा औऱ अपना विकल्प चुनना होगा।
ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया
- राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक और सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक/शिक्षिका अपने खुद के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल (https://eshikshakosh.bihar.gov.in) पर लॉगिन कर स्थानांतरण/पदस्थापन के लिए आवेदन करेंगे।
- e-shikshakosh पर लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर अंकित “Teacher Transfer” विकल्प पर क्लिक करेंगे और फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। बिना OTP के आवेदन नहीं होगा।
- इसके बाद स्थानांतरण का विकल्प चुनना है। सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जायेगा।
- यदि शिक्षक, असाध्य रोग / गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं, तो उन्हें इस विकल्प से सम्बंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। उन्हें इससे संबंधित प्रमाण पत्र, जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो, को अपलोड करना होगा।