बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70 वीं पीटी परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया है। आज बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 21786 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा को पास किए हैं। इस परीक्षा में 3.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग लिए थे। उन्होंने बताया कि पास अभ्यर्थियों में EWS 2149 अभ्यर्थी पास हुए हैं जबकि अनुसूचित जाति में 3295 पिछड़ा वर्ग में 2793 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
जनरल और EWS अभ्यर्थियों को 60 मार्क्स यानी 40 प्रतिशत मार्क्स लाना है जबकि पिछड़ा वर्ग में न्यूनतम 54% मार्क्स लाना है। 66% लोग न्यूनतम मार्क्स नहीं लाए हैं। जनरल कैटेगरी में पिछले वर्ष के आसपास कटप रहा है। बाकी श्रेणी में कट ऑफ पिछले वर्ष से कम गया है। 1400 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जीरो से भी कम अंक प्राप्त हुआ है।
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परीक्षा नियंत्रक ने राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एक प्रश्न जिसको लेकर काफी सवाल उठे थे। जिसमें विधान सभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में पूछा गया था। उसे इन प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सिपाही परीक्षा के स्तर का भी नहीं माना था। लेकिन परीक्षा फल में जांच के दौरान या पाया गया कि करीब 1,70,000 से अधिक अभ्यर्थी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके।
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यहां यह बताना भी जरूरी है कि एक तरफ बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। उधर कई अभ्यर्थी 35 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। री-एक्जाम को लेकर धरना का दौर जारी है। लेकिन आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार का स्पष्ट कहना है कि परीक्षा में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है और अभ्यर्थियों की ओर से भी कोई गड़बड़ी का साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया है। इस धरना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। हालांकि आयोग अपने फैसले पर अडिग रहते हुए रिजल्ट जारी कर दिया है।
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बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं पीटी परीक्षा में 13 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित कर दिया है। बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा के दौरान जो हंगामा हुआ उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी बिहार लोक सेवा आयोग कार्रवाई करेगा। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए गए और कहा गया कि क्वेश्चन बहुत इजी है। श्रेयसी सिंह को लेकर पूछे गए सवाल में 1.70 लाख लोगों ने गलत आंसर दिया है, जिसको लेकर चर्चा थी आसान सवाल पूछे गए हैं, उसके बाद भी इतने लोग जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ एक कैंडिडेट 120 नंबर अंक प्राप्त कर पाया है। उससे ऊपर कोई पास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गलत न्यूज़ देकर भ्रम फैलाने वाले लोगों के लिए 3 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।