बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी (Teacher Transfer-Posting) में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने आज पटना में आयोजित शिक्षक दिवस के राजकीय कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वैसे 8 जिले जहां एक अनुमंडल हैं, वहां पर सब डिवीजन को डिवीजन में बांट कर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी।
दरअसल, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरु हो गई है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन करने पर महिलाओं को अपने पति के गृह जिले का विकल्प भरना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं स्थानांतरण के लिए दोनों महिला और पुरुष शिक्षकों को इन पंचायतों या अनुमंडलों का विकल्प नहीं मिल रहा है इस नियम के कारण कई महिलाएं अपने मायके या पति के घर के आसपास स्थानांतरित नहीं हो पा रही हैं।
महिला शिक्षकों की समस्याएं
कई महिलाएं शादी के बाद भी अपने मायके में ही रहकर नौकरी करती हैं। नए नियम के कारण उन्हें अपने मायके से दूर जाना पड़ेगा। कई महिलाएं मायके में रहकर नौकरी कर रही हैं जो अपने पति के घर जाकर नौकरी करना चाहती हैं। अब उन्हें फिर ससुराल जाने का मौका नहीं मिलता देख रहा है।
बता दें कि, महिला शिक्षिकाओं को स्थानांतरण के विकल्प में पंचायत, नगर निकाय का विकल्प दिया गया है मगर वे स्वयं की और पति की गृह पंचायत या नगर निकाय का स्कूल विकल्प के तौर पर नहीं चुन सकती हैं। यही नहीं, वर्तमान में पदस्थापित पंचायत या नगर निकाय का विकल्प भी वे स्थानांतरण में नहीं दे सकतीं। यही शर्त पुरुष शिक्षकों पर भी लागू है कि वे गृह अनुमंडल या पत्नी का गृह अनुमंडल नहीं दे सकते हैं।