बिहार छठे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर इंताजर कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। ये फैसला बीते दिन सोमवार को पटना हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा बेंच ने ये फैसला सुनया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है लेकिन उनकी बहाली इस मुकदमें पर पर हाईकोर्ट जो फैसला लेगा उसपर निर्भर होगा।
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ये है पूरा मामला
दरअसल STET 2011 में पास हुए अप्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में बीएड परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को नियोजन में ना किए जाने की मांग की गई थी। इसे लेकर 15 सितंबर, 2022 को पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेच ने सुनवाई की थी और नियुक्ति को रोकने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को राज्य सरकर ने हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी। डबल बेंच ने इसी मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने नियुक्ति पर लगे रोक को हटाने का आदेश दिया है। जिससे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों का के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।