राज्य सरकार ने DSP अमित शरण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। अमित शरण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश बिहार सरकार के गृह विभाग ने जारी कर दिया है। DSP अमित शरण पर आरोप है कि अगस्त 2020 से अगस्त 2022 तक पटना के पटना सिटी में SDPO के पद पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन पर आरोप है कि विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण में उन्होंने लापरवाही बरती। अब पुलिस मुख्यालय ने आरोपों को सही पाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा दी है।
15 दिन का नोटिस
पुलिस मुख्यालय द्वारा रिपोर्ट DSP अमित शरण के दोषी पाए जाने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय कार्रवाई के आदेश के बाद सबसे पहले उन्हें नोटिस दिया गया है। अमित शरण को नोटिस भेज कर यह पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। जवाब देने के लिए अमित शरण को 15 दिनों का वक्त दिया गया है।
वहीं सरकार ने डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु को निलंबन से मुक्त कर दिया है। मनोज कुमार सुधांशु अब पुलिस मुख्यालय में तैनात किए गए हैं। DSP मनोज पर आरोप है कि साल 2018 में कहलगांव के एसडीपीओ रहते हुए उन्होंने कहलगांव थाना में दर्ज कांड संख्या 337 में लापरवाही बरती थी। इसी आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था।